वोटर लिस्ट अपडेट के लिए SIR शुरू | BLO मांगेंगे ये 11 ज़रूरी दस्तावेज़
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के दूसरे चरण की घोषणा की है। 4 नवंबर से बीएलओ घर-घर जाकर एसआईआर फॉर्म वितरित करेंगे, जिसके आधार पर मतदाता सूची का मसौदा जारी होगा। एसआईआर के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। शहरीकरण और गलत नामों के पंजीकरण के कारण एसआईआर जरूरी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को देश के 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दूसरे फेज का एलान किया था। शेड्यूल के मुताबिक, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक फॉर्म प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का काम होना था। अब आज यानी 4 नवंबर से एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है।
4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर एसआईआर का फॉर्म बांटेंगे और फिर इसी के आधार पर 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, लेकिन इसे एसआईआर प्रक्रिया में पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

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Toggleऐसे में एसआईआर(SIR) के दौरान आपको इन 11 दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी –
- केंद्र या राज्य सरकार या पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश
- 1 जुलाई, 1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
- राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
- सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
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कहां-कहां हो रहा एसआईआर(SIR)?
- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह
- छत्तीसगढ़
- गोवा
- गुजरात
- केरल
- लक्षद्वीप
- मध्य प्रदेश
- पुड्डचेरी
- राजस्थान
- तमिलनाडु
- उत्तर प्रदेश
- पश्चिम बंगाल
एसआईआर(SIR) का क्या है शेड्यूल?
- गणना पत्रों की छपाई व बीएलओ को प्रशिक्षण- 28 अक्टूबर 2025 से तीन नवंबर 2025 तक।
- घर-घर जाकर पुनरीक्षण का काम- चार नवंबर 2025 से चार दिसंबर 2025 तक।
- मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन- 09 दिसंबर 2025
- दावे और आपत्तियों का समय-09 दिसंबर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक।
- दस्तावेजों की जांच के लिए नोटिस, सुनवाई, सत्यापन: 09 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन- 07 फरवरी 2026
एसआईआर(SIR) क्यों जरूरी?
आयोग ने इस दौरान बताया कि एसआइआर(SIR) क्यों जरूरी है। आयोग के मुताबिक बदलते शहरीकरण में लोगों का तेजी से विस्थापन हो रहा है। यह इसकी एक बड़ी वजह है। दूसरा इसके चलते कई जगहों पर लोगों के मतदाता सूची में दो-दो जगह से नाम दर्ज है। तीसरा मतदाता सूची में मतदाताओं के मृत होने के बाद भी नामों का हटाया न जाना है।
चौथी वजह देश के तमाम हिस्सों में गलत तरीके से घुसपैठ करके बड़ी संख्या में लोगों ने मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जुड़वा लिया है। एसआइआर के दौरान इन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच हो सकेगी।
एसआईआर क्या है? राष्ट्रव्यापी SIR 2.0 में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, कौन-कौन-से डॉक्यूमेंट लगेंगे और किसको नहीं देने होंगे दस्तावेज? यहां पढ़ें एसआईआर-2.0 से जुड़े सभी सवालों के जवाब
प्रश्न: एसआईआर क्या है?
उत्तर: एसआईआर यानी मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision or SIR) । एसआईआर में मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटर हटाए जाएंगे। 18 साल के युवाओं के मतदाता सूची में नाम जुड़ेंगे।
प्रश्न: किन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR?
उत्तर: 12 राज्यों में इसे कराने की घोषण की गई है। ये राज्य हैं- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुड्डचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
प्रश्न: एसआईआर की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है?
उत्तर: एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो रही है। 7 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट जारी होते ही यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
प्रश्न: क्या बिहार की तरह की अन्य राज्यों में एसआईआर किया जा रहा है?
उत्तर: हां, इस बार भी एसआईआर का प्रोसेस वही है, जैसा बिहार में किया गया था।
प्रश्न: क्या पहले भी कभी एसआईआर किया गया है?
उत्तर: 1951 से 2004 के बीच 8 बार एसआईआर किया गया था। आखिरी एसआईआर 21 साल पहले 2002 से 2004 के बीच किया गया था।
प्रश्न: क्या एसआईआर के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं?
उत्तर: हां, एसआईआर का फॉर्म ऑनलाइन भी भरने की व्यवस्था है – https://voters.eci.gov.in/
प्रश्न: एसआईआर के लिए बीएलओ से कैसे संपर्क करेंगे?
उत्तर: आपको बीएलओ से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। बीएलओ तय समयसीमा में 3 बार आपके घर खुद जाएंगे।
प्रश्न: बीएलओ को कितने दिनों के अंदर आपके घर जाएंगे?
उत्तर: 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
प्रश्न: एसआईआर के लिए क्या-क्या दस्तावेज मान्य हैं?
उत्तर: केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी, राज्य या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर, जमीन या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट
प्रश्न: क्या एसआईआर के दौरान घर पर रहना जरूरी है?
उत्तर: एसआईआर के दौरान बीएलओ 3 बार आपके घर जाएगा। आप चाहें तो बीएलओ से संपर्क कर अपनी समस्या बता सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने वालों को घर पर रहने की जरूरत नहीं है।
प्रश्न: किसी कारणवश एसआईआर की प्रक्रिया से छूट जाते हैं तो आपको क्या करना होगा?
उत्तर: इसके लिए 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और ऑब्जेक्शन दाखिल किए जा सकते हैं।
प्रश्न: क्या वोटर आईडी कार्ड पहचान पत्र के तौर पर माना जाएगा?
उत्तर: हां, वोटर कार्ड और आधार कार्ड को केवल आईडी प्रूफ के तौर पर दिया जा सकता है। खुद को उस क्षेत्र का मतदाता साबित करने के लिए ऊपर बताए गए दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा।
प्रश्न:अगर किसी वोटर का नाम एक से ज्यादा जगहों पर मतदाता सूची में है, वो क्या करें?
उत्तर: सिर्फ एक जगह के enumeration form को ही भरें। एक मतदाता का नाम एक जगह ही मतदाता सूची में होना चाहिये। अगर दो जगह पर नाम सूची में है, तो वो शख्स कानून का उल्लंघन कर रहा है और उसे सजा का पात्र बनना पड़ेगा।
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